नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गाँधी को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजहें भी बतानी चाहिए थीं।
सदस्यता जाने के बाद राहुल गाँधी से बंगला खाली करा लिया गया था। अब जानते है की सदस्यता बहाल होने पर बंगला कब मिलेगा?
सांसदों को बंगले का आवंटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशालय के जरिए किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को बंगला आवंटन और रद्द करने के लिए सांसदों वाली एक सदन समिति है। ये समिति ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से बंगला आवंटन का सिफारिश करती है। सदस्यता बहाल होने के बाद इस समिति की सिफारिश के आधार पर राहुल को बंगला आवंटित हो गया। हालांकि, जरूरी नहीं कि उन्हें 12 तुलगक रोड वाला बंगला ही आवंटित हो, जहां वो पहले रह रहे थे।