उत्तर प्रदेश

शहर मुफ्ती आगरा के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज

आगरा। आगरा की शाही जामा मस्जिद में रविवार को हुए प्रकरण में शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया गया है। कमेटी के पदाधिकारी अरशद की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में शहर मुफ्ती उनके बेटे, हाजी बिलाल, अली खान समेत पांच नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है।
शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी पर जामा मस्जिद परिसर में गैर कानूनी तरीके से लोगों को एकत्रित कर सभा करने, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है। मंटोला थाने में धारा (149, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

गौरतलब हो कि शाही जामा मस्जिद में रविवार दोपहर शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब और कमेटी के पदाधिकारियों में विवाद हो गया था। शहर मुफ्ती जामा मस्जिद पहुंचे थे। उनके समर्थकों का कहना था कि वह परिसर में स्थित अपने कार्यालय में बैठकर वह समाज के लोगों के धर्म से संबंधित मामले सुलझाते हैं। मुफ्ती से अपने मामलों में बातचीत करने के लिए दर्जनों लोग परिसर में एकत्रित थे। कमेटी के पदाधिकारियों पर मुफ्ती से अभ्रदता और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था।
शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने शहर मुफ्ती पर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाया था। पदाधिकारियों का पुलिस से कहना था कि शहर मुफ्ती हर रविवार तकरीर करने की नई परंपरा शुरू कर रहे थे। इसका विराेध किया गया था। वर्ष 1986 में तकरीर को लेकर विवाद हो गया था।
मस्जिद परिसर में गोली चलने पर तीन लोग घायल हो गए थे। इसके बाद तकरीर बंद कर दी गई थी। पिछले रविवार से शहर मुफ्ती ने तकरीर करने की नई परंपरा दोबारा आरंभ करने का प्रयास किया तो इसका विराेध किया गया। रविवार को वह दोबारा लोगों को लेकर पहुंचे थे।
पुलिस के मुताबिक शाही जामा मस्जिद परिसर में नई परंपरा शुरू करने को लेकर कमेटी के पदाधिकारी की ओर शहर मुफ्ती और कई लोगों के विरुद्ध से तहरीर दी गई थी। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।