तकनीकी खामियों से अटके मामलों का होगा निस्तारण, SC-ST समेत सभी वर्गों के पात्र छात्रों को मिलेगा मौका
लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में तकनीकी और अन्य कारणों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए कक्षा 10 पास पात्र छात्रों को राहत मिलने जा रही है। शासन ने लंबित मामलों का निस्तारण कर इसी वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की समय-सारिणी जारी कर दी है।
इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र छात्र शामिल होंगे। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने 29 अगस्त को इस संबंध में निदेशक समाज कल्याण को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
शासन के अनुसार वर्ष 2025-26 में बड़ी संख्या में पात्र छात्रों को विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक खामियों के कारण छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सका। कई छात्रों के आवेदन शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित रह गए, जबकि कुछ मामलों में मास्टर डाटा लॉक नहीं होने, गलत डाटा अपलोड होने, आवेदन लंबित या रिजेक्ट होने तथा बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण भुगतान अटक गया।
अब शासन ने ऐसे मामलों को दोबारा प्रक्रिया में शामिल कर पात्र छात्रों को भुगतान का अवसर देने की तैयारी की है। इससे उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनका आवेदन पात्र होने के बावजूद तकनीकी अथवा विभागीय कारणों से छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सका था।
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे पोर्टल खुलने के बाद अपने आवेदन की स्थिति जांचें और आवश्यक संशोधन अथवा दस्तावेज की प्रक्रिया समय से पूरी करें। संस्थानों को भी लंबित आवेदनों का निस्तारण और डाटा संबंधी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे।
