बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण और स्वीकृत नक्शे से विचलन पर हुई कार्रवाई, प्रवर्तन टीम ने सील किए तीन निर्माण

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बुधवार, 4 नवंबर 2026 को ताजगंज-द्वितीय वार्ड में तीन अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मच गई।

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहली कार्रवाई श्री भजन लाल द्वारा बालाजी मिष्ठान भंडार के सामने, कलाल खेरिया, ताजगंज-द्वितीय वार्ड में किए जा रहे निर्माण पर की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई श्री अनिल कुमार द्वारा कलाल खेरिया चौराहे के पास, फतेहाबाद रोड पर कराए जा रहे निर्माण के विरुद्ध हुई। इन दोनों स्थानों पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किया जा रहा था।

इसके अलावा श्री लालू व अन्य द्वारा शहीद नगर तिराहा, ताजगंज-द्वितीय वार्ड में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण को भी सील कर दिया गया।
तीनों निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(1) के अंतर्गत सीलिंग की कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता के नेतृत्व में की गई। इसमें प्रवर्तन विभाग की सुपरवाइजर टीम ने सचल दस्ते के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया।
आगरा विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई को शहर में अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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