लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होली पर्व के उपलक्ष्य में 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत रहेगा। पूर्व निर्धारित अवकाश सूची में 02 मार्च को होलिका दहन तथा 04 मार्च को होली का अवकाश घोषित था। अब शासन ने होली के पावन अवसर को देखते हुए 03 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन अनुभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर 2025 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। शासन की ओर से यह आदेश प्रदेश के सभी विभागों, आयोगों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों एवं संबंधित कार्यालयों को सूचित कर दिया गया है।
अब प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर लगातार तीन दिन अवकाश रहने से लोगों में खुशी का माहौल है।

