आगरा। मौजा/ग्राम लश्करपुर स्थित खसरा संख्या 70 मि. की भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। नगर निगम आगरा की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में उक्त भूमि को नगर निगम की संपत्ति बताते हुए किसी भी प्रकार के कब्जे या दखल को गैरकानूनी बताया गया है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भूमि पर कब्जे का प्रयास करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, दूसरी ओर इस भूमि के वक्फ संपत्ति का दावा किया जा रहा है। इसी को लेकर मामले ने नया मोड़ ले लिया है। महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के बशीर उल हक ने पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है।
बशीर उल हक ने कहा कि यदि संबंधित भूमि वास्तव में वक्फ की संपत्ति है तो उसके स्वामित्व और अभिलेखों की जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से राजस्व अभिलेख, वक्फ रिकॉर्ड तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष के दावे के आधार पर नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों और वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर भूमि का वास्तविक स्वामित्व तय होना चाहिए। यदि भूमि वक्फ की संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और यदि नगर निगम की संपत्ति है तो उसके संबंध में भी स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट की जाए।
नगर निगम की सूचना के अनुसार भूमि का विवरण खसरा संख्या 70 मि., मौजा/ग्राम लश्करपुर है। नगर निगम ने किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपत्ति विभाग, कक्ष संख्या-131 अथवा कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8272854914 पर संपर्क करने की अपील की है।
अब देखना होगा कि संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच के बाद इस भूमि के स्वामित्व को लेकर वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।
