आगरा।उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ ने प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण “उम्मीद पोर्टल” पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 5 दिसम्बर 2025 तक हर मस्जिद, मदरसा, दरगाह और अन्य वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जाना जरूरी है।

वक्फ बोर्ड द्वारा जनपद आगरा के लिए सैय्यद मोहतशिम अली, मुहम्मद इदरीस अली, मोहम्मद मुअज्ज़म ख़ान और आरिफ जावेद को को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी जिले में पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
लखनऊ में “उम्मीद पोर्टल” से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पाँच कंप्यूटर ऑपरेटरों की विशेष टीम आगरा जनपद में गठित की गई है। यह टीम सभी मुतवल्लियों, सचिवों और अध्यक्षों की मदद से वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराएगी।
जनपद आगरा में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण हेतु निःशुल्क सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है।
📍 पता: A-6/382, कमला नगर, आगरा
🕒 समय: सुबह 11:00 बजे से रात 12:00 बजे तक
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो वक्फ संपत्तियाँ निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएंगी, उनके संबंध में भारत सरकार एवं वक्फ बोर्ड कठोर प्रशासनिक निर्णय ले सकते हैं।
वक्फ बोर्ड का कहना है कि “उम्मीद पोर्टल” पर पंजीकरण से वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, पारदर्शिता और सुशासन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
को-ऑर्डिनेटर सैय्यद मोहतशिम अली ने अपील की है कि सभी मुतवल्ली और जिम्मेदार साहिबान जल्द से जल्द अपनी संपत्तियों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कराएं ताकि किसी प्रकार की कार्यवाही से बचा जा सके।
संपर्क हेतु:
📞 सैय्यद मोहतशिम अली – 9958122788
📞 मुहम्मद इदरीस अली – 9897139976
📞 मोहम्मद मुअज्ज़म ख़ान – 9259067982
📞 आरिफ जावेद – 9756372195

