शिक्षा विभाग की कार्रवाई, दोबारा स्कूल चलता मिला तो FIR की चेतावनी
आगरा। जिले में बिना मान्यता संचालित किए जा रहे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय जांच में 58 स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाए गए। इन सभी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह 58 स्कूलों पर कुल 58 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जुर्माना लगाए जाने के बावजूद यदि कोई स्कूल दोबारा बिना मान्यता के संचालित होता मिला तो संबंधित संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना मान्यता स्कूलों पर सख्ती
जिले में स्कूलों के संचालन की जांच के दौरान कई ऐसे विद्यालय सामने आए, जो निर्धारित मान्यता के बिना बच्चों को पढ़ा रहे थे। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
शिक्षा विभाग का कहना है कि विद्यालयों का संचालन निर्धारित मानकों और वैध मान्यता के अनुरूप होना आवश्यक है। बिना मान्यता स्कूल चलाने से विद्यार्थियों की शिक्षा, अभिलेखों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
दोबारा संचालन मिला तो दर्ज होगी FIR
विभाग ने स्कूल संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि केवल जुर्माना भर देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि संबंधित विद्यालय दोबारा बिना मान्यता के संचालित पाया गया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों की कार्रवाई से जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे अन्य स्कूलों के संचालकों में भी चिंता बढ़ गई है। विभाग द्वारा आगे भी स्कूलों की जांच जारी रहने की संभावना है।
अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील
शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बीच अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल की मान्यता और आवश्यक अनुमतियों की जानकारी जरूर प्राप्त करें। इससे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर किसी संभावित परेशानी से बच सकते हैं।
शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि आगरा में बिना मान्यता स्कूलों के संचालन को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी।
