BSA का बड़ा एक्शन, अभिनंदन शर्मा के खिलाफ 45 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश
आगरा। बेसिक शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त शिक्षक के देयकों के भुगतान के मामले में कथित रिश्वत मांगने के आरोप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. राकेश सिंह ने कनिष्ठ सहायक अभिनंदन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, आगरा से 19 सितंबर 2026 को जारी निलंबन आदेश के अनुसार, उच्च प्राथमिक विद्यालय इकतारा, विकासखंड बरौली अहीर के सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रकांत दुबे के सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान से संबंधित प्रकरण में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की सुनवाई के बाद मामले में अभिनंदन शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय ककूलपुरा, विकासखंड बरौली अहीर के सहायक अध्यापक मोहम्मद आरिफ के चयन वेतनमान संबंधी आवेदन में भी नियमविरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आरोप है।
BSA ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के तहत अभिनंदन शर्मा को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, आगरा कार्यालय से संबद्ध रहने के निर्देश दिए हैं।
मामले की त्वरित अनुशासनात्मक जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, एत्मादपुर, आगरा महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है। आदेश में जांच अधिकारी को 15 दिवस के भीतर आरोप-पत्र तैयार कर उपलब्ध कराने तथा 45 दिवस के भीतर जांच पूर्ण कर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निलंबन आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेगा और बिना पूर्व अनुमति किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।
हालांकि, निलंबन आदेश में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
