उत्तर प्रदेश के करीब 14.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ; 75% बोनस PF में जमा होगा और 25% नकद मिलेगा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरी राशि नकद देने का प्रावधान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 14.50 लाख पात्र कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये निर्धारित की गई है।
शासनादेश के अनुसार, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इसके आधार पर पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस के रूप में अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे। इस योजना में वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों और शासनादेश में शामिल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को कैसे मिलेगा बोनस?
सरकार के प्रावधान के मुताबिक, सामान्य पात्र कर्मचारियों के बोनस की 75 प्रतिशत राशि उनके भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी।
जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उनके बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) या सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में जमा किया जाएगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1,184 रुपये तक बोनस
शासनादेश में पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी बोनस का प्रावधान किया गया है। निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को अधिकतम 1,184 रुपये तक बोनस मिल सकता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा बोनस नकद
बोनस के भुगतान को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके अथवा 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी अनुमन्य राशि नकद दी जाएगी।
विभागीय कार्रवाई या मुकदमा लंबित होने पर रुक सकता है भुगतान
शासनादेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या मुकदमा लंबित है, उनका बोनस संबंधित मामले में निर्णय होने तक रोका जा सकता है। बोनस का लाभ शासनादेश में निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों के अधीन होगा।
योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को त्योहार के अवसर पर आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट: TIMES OF TAJ
डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध शासनादेश संबंधी जानकारी पर आधारित है। बोनस का वास्तविक भुगतान संबंधित कर्मचारी की पात्रता और शासनादेश में निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
