नई दिल्ली। रेल मंत्रालय द्वारा यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी शुक्रवार से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 26 दिसंबर या उसके बाद की टिकट बुकिंग पर लागू होंगी, जबकि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार, 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी में प्रति किलोमीटर एक पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी वर्ग और सभी ट्रेनों के एसी वर्ग में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी लागू की गई है।
गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने 21 दिसंबर को ही 26 दिसंबर से यात्री किराए में वृद्धि की घोषणा कर दी थी। यह वर्ष 2025 में दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई महीने में भी यात्री किराए में इजाफा किया गया था।
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि संशोधित किराया ढांचे के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह छूट उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों रूटों पर लागू रहेगी।
मंत्रालय के अनुसार, गैर-उपनगरीय साधारण नॉन-एसी सेवाओं के लिए किराए को सेकेंड क्लास साधारण, स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण श्रेणियों में ग्रेड के अनुसार तय किया गया है। गैर-उपनगरीय यात्राओं में स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण के किराए में प्रति किलोमीटर एक पैसे की समान बढ़ोतरी की गई है, जिससे टिकट दरों में सीमित और चरणबद्ध वृद्धि होगी।
मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी श्रेणियों—जिनमें स्लीपर क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं—के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत 500 किलोमीटर की यात्रा पर यात्री को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।
आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है कि राजधानी, तेजस राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल तथा सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी मेमू/डेमू को छोड़कर) के मौजूदा मूल किराए को स्वीकृत श्रेणी-वार मूल किराए के अनुरूप संशोधित किया गया है।

