2.89 करोड़ मतदाता अपुनर्पाप्त श्रेणी में, 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की गहन विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं को अपुनर्पाप्त श्रेणी में रखा गया है, यानी इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, पुनरीक्षण से पहले राज्य में कुल लगभग 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। विशेष पुनरीक्षण की अंतिम तिथि के बाद करीब 18.7 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं किए जा सके। अकेले राजधानी लखनऊ में लगभग 12 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है।
चुनाव आयोग के अनुसार जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे मुख्य रूप से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में पाए गए हैं। जिन जिलों में सबसे अधिक नाम कटे हैं, उनमें लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली प्रमुख हैं।
मतदाता सूची में दर्ज 1.11 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सके हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में न तो इन मतदाताओं के और न ही इनके माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम पाए गए हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं का लगभग 7 प्रतिशत है। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद ऐसे मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
इन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य 12 वैध प्रमाण पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा, उसके साथ किसी अन्य प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन है। इसके बाद 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक उन मतदाताओं को नोटिस दिए जाएंगे, जिनके रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सके हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा।
जिनका नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र मिला था लेकिन वे उसे भर नहीं सके, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें 2003 से संबंधित रिकॉर्ड का विवरण देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

