छह राज्यों और दिल्ली के मतदाताओं को राहत; ASDD श्रेणी में हटाए गए नामों की सूची होगी सार्वजनिक, BLO घर पहुंचाकर देंगे फॉर्म
नई दिल्ली, । विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रारूप मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड सहित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में प्रभावित मतदाताओं को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) दोबारा जमा करने का अवसर देने के निर्देश जारी किए हैं।
निर्वाचन आयोग ने 6 नवंबर को जारी पत्र में कहा है कि जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किए गए थे, लेकिन बाद में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट (ASDD) श्रेणी में चिह्नित कर उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, वे दोबारा अपना प्रपत्र जमा कर सकते हैं।
ERO और AERO के पास जमा कर सकेंगे फॉर्म
आयोग के निर्देश के अनुसार, प्रभावित मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान से संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं।
बूथवार सूची दोबारा होगी सार्वजनिक
ASDD श्रेणी में रखे गए मतदाताओं की बूथवार सूची संबंधित मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों और शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी सूची PDF प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें नाम शामिल नहीं होने के संभावित कारणों का उल्लेख होगा।
BLO करेंगे मतदाताओं से संपर्क
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और ERO को ECINET डैशबोर्ड के माध्यम से आंशिक रूप से भरे हुए गणना प्रपत्र फिर से तैयार करने को कहा है। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे।
जहां संपर्क विवरण उपलब्ध होंगे, वहां व्हाट्सएप, ईमेल और SMS के माध्यम से भी फॉर्म भेजे जा सकेंगे। मतदाता अपने पुराने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
पहले से उसी पते पर रह रहे मतदाताओं के लिए अलग प्रक्रिया
आयोग ने उन मतदाताओं के लिए अलग व्यवस्था निर्धारित की है, जिन्होंने अपना निवास स्थान नहीं बदला है। ऐसे मतदाताओं को भरा हुआ और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करने के साथ लिखित स्पष्टीकरण भी देना होगा कि वे पहले निर्धारित समय में फॉर्म क्यों जमा नहीं कर सके।
दस्तावेज स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से संबंधित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ECINET पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के जरिए ई-साइन करके भी आवेदन जमा करने का विकल्प दिया गया है।
निर्वाचन आयोग के इस कदम से SIR प्रक्रिया के दौरान प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गए पात्र मतदाताओं को अपना नाम शामिल कराने का एक और अवसर मिलेगा। प्रभावित मतदाताओं को सलाह है कि वे अपने मतदान केंद्र की सूची जांचकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय रहते आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
अज़हर उमरी, वरिष्ठ पत्रकार
TIMES OF TAJ
समाचार एवं जनहित में जारी।
