नियमों में संशोधन से 40 हजार लोगों को रोजगार, निर्माण कार्य को मिलेगा बढ़ावा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने ईंट भट्टों के संचालन से संबंधित नियमों में अहम संशोधन किया है। अब भट्टे आबादी से 1 किलोमीटर दूर खोलने की अनिवार्यता को घटाकर 800 मीटर कर दिया गया है।
पूर्व में लागू नियम के अनुसार, किसी भी आबादी क्षेत्र से कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ईंट भट्टा स्थापित किया जा सकता था। नए संशोधन के बाद यह दूरी घटाकर 800 मीटर कर दी गई है, जिससे भट्टा संचालकों को सहूलियत मिलेगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस बदलाव से लगभग 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही, भवन निर्माण के लिए लाल ईंटों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे बाजार में कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
निर्माण क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि इस निर्णय से लागत कम होगी और आम लोगों को मकान निर्माण में राहत मिलेगी।

