लखनऊ। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नागरिकता विवाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के बाद खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज अदालत के सामने पेश नहीं कर सका।
याचिका में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, आरोपों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज सामने नहीं आने और याचिका वापस लिए जाने के बाद अदालत ने मामले को खारिज कर दिया।
🔴 हाई कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
📌 क्या था मामला?
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। अब लखनऊ खंडपीठ के इस आदेश के बाद एक और नागरिकता याचिका का निपटारा हो गया है।
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