लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब बेसिक शिक्षा परिषद दोबारा चयन सूची तैयार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर नई चयन सूची बनाई जाएगी।
सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि संशोधित सूची में जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे, उन्हें नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने आरक्षण नियमों के अनुरूप नई चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 में संपन्न हुई थी, लेकिन आरक्षण और चयन प्रक्रिया को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार यह निर्णय मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ले रही है।
साथ ही अदालत में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस आदेश को भविष्य के मामलों में उदाहरण के रूप में लागू नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियुक्ति केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिनका नाम संशोधित चयन सूची में शामिल होगा, जिनके लिए रिक्त पद उपलब्ध होंगे तथा जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करेंगे।
इस फैसले के बाद लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जगी है।

