नोटिस से न घबराएं, नाम नहीं कटा है : अपर जिलाधिकारी
कासगंज।विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे कई मतदाताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नोटिस मिलते ही कुछ मतदाता यह आशंका जता रहे हैं कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है।
अपर जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें केवल जानकारी और सत्यापन के उद्देश्य से नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसका मकसद मतदाता विवरण को दुरुस्त करना है, न कि तत्काल किसी का नाम मतदाता सूची से हटाना।
उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का यह अर्थ कतई नहीं है कि मतदाता का नाम सूची से हट चुका है। हालांकि, यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
अपर जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की घबराहट में न आएं, बल्कि नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार समय रहते आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम को मतदाता सूची में सुरक्षित रखें।
इस प्रकार प्रस्तुत करने होंगे प्रपत्र
- 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म :
स्वयं की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान का प्रमाण - 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म :
स्वयं तथा माता-पिता में से किसी एक की जन्म तिथि एवं जन्म स्थान का प्रमाण - 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म :
स्वयं, माता एवं पिता की जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण - यदि अभिभावक में कोई भारतीय नागरिक नहीं है :
वैध पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति - भारत के बाहर जन्म :
भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र - नागरिकता पंजीकरण के बाद :
नागरिकता प्रमाण पत्र
मान्य प्रमुख प्रपत्र
- केंद्र व राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी पहचान पत्र
- पेंशन पहचान पत्र
- स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी आदि द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
- राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा जारी परिवार रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
- आधार से संबंधित आयोग के दिशा-निर्देश लागू होंगे
- 1 जुलाई 2025 के लिए बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश

