अप्रैल से अगस्त 2026 तक रेलवे ने वसूला ₹1,25,280 जुर्माना, अगस्त में 170 यात्रियों पर कार्रवाई
आगरा। ट्रेनों में बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचने (ACP) वालों के खिलाफ आगरा मंडल रेल प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल के दिशा-निर्देशन में अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने वाले 1567 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनसे कुल 1,25,280 रुपये जुर्माना वसूला गया।

रेलवे के अनुसार, केवल अगस्त 2026 में 170 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। आगरा मंडल के वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
इन स्टेशनों पर हुई कार्रवाई
अगस्त माह में कार्रवाई के दौरान—
- आगरा छावनी रेलवे स्टेशन: 58 मामले
- आगरा किला रेलवे स्टेशन: 6 मामले
- मथुरा जंक्शन: 85 मामले
- अछनेरा जंक्शन: 7 मामले
- कोसीकलां रेलवे स्टेशन: 8 मामले
इन यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर निर्धारित जुर्माना वसूला गया।

रेल प्रशासन का कहना है कि बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने से ट्रेन अनावश्यक रूप से रुकती है, जिससे न केवल रेल परिचालन प्रभावित होता है बल्कि अन्य यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार चेन पुलिंग के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा में देरी का सामना करना पड़ता है और रेलवे संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
आगरा मंडल यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
रेलवे की यात्रियों से अपील
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के ट्रेन की अलार्म चेन न खींचें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि जिम्मेदार यात्री बनें और अपने साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों की सुविधा एवं समय का भी ध्यान रखें।
