नई दिल्ली। Bhojshala को लेकर Madhya Pradesh High Court की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि भोजशाला परिसर मंदिर है। साथ ही मस्जिद पक्ष को अलग जमीन दिए जाने की बात कही गई है।
हाई कोर्ट ने कहा कि यदि मस्जिद पक्ष सरकार को आवेदन देता है, तो उसे अलग भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इंग्लैंड से वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयास करने के भी निर्देश दिए हैं।
मामले में अंतरसिंह द्वारा दायर याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था के आदेश दिए जाएं।
गौरतलब है कि धार स्थित भोजशाला लंबे समय से धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद का केंद्र रही है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना है।

