जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक में बड़ा फैसला, नियम तोड़ने वालों पर होगी सीलिंग कार्रवाई
आगरा। जनपद में संचालित जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और वेव पूल को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जनपद में संचालित सभी तरणताल (स्वीमिंग पूल), वाटर पार्क, वेव पूल एवं जिम का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण संचालन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया जाएगा।
बैठक में तय किया गया कि सभी संचालकों को क्षेत्रीय खेल कार्यालय, आगरा से 100 रुपये में आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा और निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाले प्रतिष्ठानों को ही पंजीकरण दिया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से खेल एवं फिटनेस संस्थानों में सुरक्षा, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं में सुधार होगा तथा अनियमित संचालन पर रोक लग सकेगी।
बैठक में खिलाड़ियों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खेल विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतियोगिता अवधि के दौरान 30 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से अल्पाहार उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा नए असलहा एवं आबकारी लाइसेंस जारी करने अथवा नवीनीकरण के दौरान 1000 रुपये खेल प्रोत्साहन राशि समिति के खाते में जमा कराने का निर्णय लिया गया, जिससे खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायता मिल सके।
समिति ने स्टेडियम में क्रिकेट, शूटिंग, लॉन टेनिस और हॉकी के अंशकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर भी सहमति जताई, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक की जानकारी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आगरा मंडल संजय शर्मा ने दी।

