ADJ (पॉक्सो एक्ट) का सख्त आदेश: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद व शिष्य मुकुदानंद गिरी पर FIR दर्ज करने के निर्देश
प्रयागराज। जनपद प्रयागराज से एक अहम न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है। ADJ (पॉक्सो एक्ट) विनोद चौरसिया ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुदानंद गिरी के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने संबंधित थाने को विधि अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
⚖️ क्या है अदालत का निर्देश?
संबंधित थाना तत्काल FIR दर्ज करे।
निष्पक्ष व विधिसम्मत जांच सुनिश्चित की जाए।
जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।
📝 अभी क्या है स्थिति?
मामले में आरोपों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है। संबंधित पक्षों की ओर से भी फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
यह घटनाक्रम धार्मिक एवं सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अब निगाहें पुलिस कार्रवाई और आगे की जांच पर टिकी हैं।
Times of Taj इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।

