भोपाल। बॉलीवुड अभिनेता और पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान को भोपाल स्थित पुश्तैनी संपत्ति के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। भोपाल के नयापुरा क्षेत्र की 16.62 एकड़ बहुमूल्य जमीन को लेकर चल रहे लंबे विवाद में अदालत ने सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहनों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विपक्ष की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
यह विवाद वर्ष 1998 से चला आ रहा था, जब अकील अहमद और उनके सहयोगियों ने उक्त भूमि पर दावा पेश किया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वर्ष 1936 में तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान ने यह जमीन उनके पूर्वजों को दान में दी थी। हालांकि, अदालत के समक्ष वे अपने दावे के समर्थन में कोई भी ठोस या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि याचिका न केवल सबूतों के अभाव में कमजोर है, बल्कि इसे दाखिल करने में कानूनी तौर पर अत्यधिक देरी भी की गई है, जो इसे अस्वीकार्य बनाती है।
कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब नयापुरा क्षेत्र की इस बेशकीमती भूमि पर पटौदी परिवार का मालिकाना हक पूरी तरह से स्पष्ट और निर्विवाद हो गया है। इस फैसले को सैफ अली खान और पटौदी परिवार के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।

